Juvenile Justice Act 2014 की समीक्षा, Nirbhaya Case
Juvenile Justice Bill 2014: भूमिका
जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट 2014 Juvenile Justice Act 2014
बिल की मुख्य विशेषताएँ
विभिन्न लोगों के विभिन्न मत
अनुच्छेद 14 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए. पर यह बिल अपराधी के पकड़े जाने के समय उसकी जो आयु है…उससे निर्धारित होकर….दंड का प्रावधान करती है. इसका अर्थ यह हुआ कि यदि दो व्यक्ति एक ही अपराध करते हैं तो उनको इसके लिए अलग-अलग सजा मिलेगी यदि पकड़े जाने के समय उनमें से एक बालिग़ हो और दूसरा नाबालिग. कानून का यह प्रावधान कहीं न कहीं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता हुआ दिखाई पड़ता है.
बाल अपराधी | अपराध की किस्म | अपराधी की आयु जब उसने अपराध किया था | पकड़े जाने की तिथि पर उसकी उम्र | दंड |
सरोज | सीरियस अपराध | 17 वर्ष | 21 वर्ष से नीचे | विशेष घर में परामर्श या जुर्माना या अधिकतम ३ वर्ष |
मुश्ताक | सीरियस अपराध | 17 वर्ष | 21 वर्ष से ऊपर | बालिग़ के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा, ३-७ वर्ष का कारावास |
अली | जघन्य अपराध | 17 वर्ष | 21 वर्ष से नीचे | मानसिक क्षमता आदि के आकलन के आधार पर, बच्चे (अधिकतम ३ वर्ष) या बालिग़ (७ वर्ष से अधिक) के रूप में मुकदमा चलाया जायेगा |
लालू | जघन्य अपराध | 17 वर्ष | 21 वर्ष से ऊपर | बालिग़ के रूप में मुकदमा चलाया जायेगा, ७ वर्ष और अधिक का कारावास |
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2014 में अंतर
प्रावधान | जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2000 | जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2014 |
जुवेनाइल के साथ व्यवहार | 18 वर्ष से कम के बच्चों से सामान रूप से व्यवहार किया जाए. जुवेनाइल द्वारा अपराध के लिए अधिकतम सजा 3 वर्ष की है. | सीरियस या जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 वर्ष के बीच के आयु के जुवेनाइल के ऊपर बालिगों के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा. हालांकि, कोई मृत्यु दंड या आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा. |
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड | बोर्ड मामले की जाँच करता है और बच्चे को अधिक से अधिक 3 वर्ष की अवधि के लिए किसी उचित संस्था में उसे रखने का निर्देश देता है. | यह बोर्ड एक प्रारंभिक जाँच करता है. कुछ विशेष मामलों में यह निर्धारित करने के लिए…की बच्चे को घर में रखा जाए या उसपर बालिग़ की तरह मुकदमा चलाने के लिए बाल न्यायालय भेजा जाए. |
अपील | जेजेबी 30 दिनों के अन्दर सेशन कोर्ट के पास अपील, हाई कोर्ट के पास आगे अपील की जा सकती है. | जेजेबी, CWC के आदेश की अपील के 30 दिन के अन्दर बाल न्यायालय को, जरुरी होने पर आगे हाई कोर्ट को…. |
गोद लेने | एक्ट में गोद लेने के लिए कोई प्रावधान नहीं है. | यदि देश के अन्दर किसी ने गोद नहीं लिया तो अंतर्देशीय गोद के लिए वह उपलब्ध है |
बाल अपराधियों के लिए किस देश में कौन-सा कानून है?
देश | संयुक्त राज्य अमेरिका | यूनाइटेड किंगडम | दक्षिण अफ्रीका | फ़्रांस | कनाडा | जर्मनी | भारत (नया कानून 2014) |
न्यूनतम आयु जब जुवेनाइल के ऊपर एक अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है | 6 से 10 वर्ष के बीच | 10 वर्ष | 10 वर्ष | मामले के आधार पर | 12 वर्ष | 14 वर्ष | 7 वर्ष (IPC के तहत) |
वह आयु जब जुवेनाइल के ऊपर बालिग़ के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है | 13 वर्ष | इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में 17 बर्ष, स्कॉटलैंड में 16 वर्ष | 16 वर्ष | 16 वर्ष | 14 वर्ष | 14 वर्ष | 16 वर्ष |
अपराध की किस्म जिसके लिए जुवेनाइल के ऊपर एक बालिग़ के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता | हमला, हत्या, यौन शोषण, शस्त्र और ड्रग्स का धंधा | हत्या, बलात्कार, विस्फोट | हत्या, बलात्कार, डकैती | हत्या, डकैती, ड्रग्स का धंधा, बलात्कार | हत्या, यौन शोषण, शारीरिक नुकसान | यौन शोषण, बाल शोषण जो मृत्यु का कारण बने | सीरियस अपराध, जघन्य अपराध. |
बालिगों के रूप में माने गए जुवेनाइल के लिए दंड | बालिगों के समान. आजीवन कारावास नहीं, मृत्युदंड नहीं | बालिगों के समान. आजीवन कारावास नहीं और मृत्युदंड नहीं. | बालिगों के समान. आजीवन कारावास नहीं, मृयु दंड नहीं. | बालिगों के समान. मामले के आधार पर आजीवन कारावास की अनुमति | हत्या के लिए 7 से 10 साल की सजा, अन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास नहीं, मृत्युदंड नहीं | 10 वर्ष की सजा….आजीवन कारावास नहीं, मृत्यु दंड नहीं. | बालिगों के समान. छोड़ने की संभावना के साथ आजीवन कारावास की अनुमति, मृत्युदंड नहीं. |
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